झारखंड पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों ने मिलकर दलमा क्षेत्र में एक बड़े नक्सली षड्यंत्र को विफल कर दिया। इस कार्रवाई में प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) के तीन सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से AKM-47 राइफल, इंसास राइफल, 9 एमएम पिस्टल, 403 जिंदा कारतूस, वॉकी-टॉकी, विस्फोटक सामग्री और अन्य सामान बरामद हुआ है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार माओवादी किसी गंभीर आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे।

गांव में संयुक्त टीम ने की छापेमारी

पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गीयारी ने बताया कि 4 अगस्त को गुप्त सूचना मिली थी कि कांड्रा थाना क्षेत्र के उदयपुर गांव में माओवादी संगठन के सदस्य छिपे हुए हैं। इस सूचना के आधार पर झारखंड पुलिस, 203 कोबरा बटालियन, सीआरपीएफ की 134वीं बटालियन और 26वीं वाहिनी एसएसबी की संयुक्त टीम ने गांव की घेराबंदी कर छापेमारी की।

छापेमारी के दौरान भाकपा (माओवादी) के सब-जोनल कमेटी सदस्य रवि सिंह सरदार उर्फ सागर सिंह उर्फ बिरेन सिंह उर्फ छोटा विजय को लोडेड AKM-47, कारतूस और वॉकी-टॉकी के साथ गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर चांडिल थाना क्षेत्र के कांदरबेड़ा से रीजनल कमेटी सदस्य मदन महतो चरण उर्फ शंकर महतो और सब-जोनल कमांडर मीना पहाड़िया उर्फ नेपू पहाड़िया को भी पकड़ा गया। मीना पहाड़िया रवि सिंह की पत्नी हैं।

बड़ी आपराधिक वारदात की योजना

पूछताछ के दौरान पुलिस ने दलमा पहाड़ के आसनबनी क्षेत्र से छिपाकर रखे गए हथियारों का जखीरा भी बरामद किया, जिसमें पुलिस बल से लूटी गई एक इंसास राइफल, AKM-47 के 208 अतिरिक्त कारतूस और तीन बंडल विस्फोटक सामग्री शामिल हैं।

पुलिस के अनुसार, तीनों आरोपियों ने बताया कि वे पहले दलमा क्षेत्र में सक्रिय थे। हाल के समय में सारंडा क्षेत्र में सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई के कारण उन्होंने दलमा इलाके में फिर से सक्रिय होकर एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बनाई थी। उन्होंने कुकड़ू में पुलिसकर्मियों की हत्या कर हथियार लूटने की घटना समेत दलमा क्षेत्र की कई नक्सली गतिविधियों में अपनी संलिप्तता भी स्वीकार की है। हालांकि, इन दावों का स्वतंत्र सत्यापन अभी बाकी है।

नक्सलियों से बरामद हथियार

गिरफ्तार नक्सलियों के पास से एक AKM-47 राइफल, एक इंसास राइफल, एक 9 एमएम पिस्टल, AKM-47 के 361 जिंदा कारतूस, 9 एमएम के 42 जिंदा कारतूस, AKM-47 की 2 मैगजीन, तीन बंडल विस्फोटक सामग्री, एक मोटरोला वॉकी-टॉकी, एक पल्सर मोटरसाइकिल, टॉर्च, छाता और पुलिस बेल्ट समेत अन्य सामान बरामद हुआ।

पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS), आर्म्स एक्ट, यूएपीए, सीएलए एक्ट और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।