रांची। पुलिस हिरासत से एक वारंटी को छुड़ाने के मामले में सजायाफ्ता भाजपा विधायक ढुल्लू महतो की क्रिमिनल रिवीजन याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई। मामले में सरेंडर से छूट को लेकर ढुल्लू महतो के एग्जमसन पिटिशन पर राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया गया। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार को 2 दिन का समय जवाब दाखिल करने के लिए दिया। मामले की सुनवाई 9 दिसंबर को होगी। प्रार्थी ढुल्लू महतो का कहना था कि जब तक उनकी क्रिमिनल रिवीजन झारखंड हाईकोर्ट में पेंडिंग है तब तक उन्हें निचली अदालत में सरेंडर न करना पड़े। उनकी ओर से कहा गया कि 18 माह की सजा में से उनकी ओर से करीब 12 महीने की सजा काट ली गई है। बता दे कि विधायक ढुलू महतो को सरकारी कार्य में बाधा डालने और पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी फाड़ने के मामले में दोषी करार देते हुए अक्टूबर 2019 को धनबाद की अनुमंडल दंडाधिकारी शिखा अग्रवाल की अदालत ने 18 महीने की सजा सुनाई थी।
क्या है मामला : ढुल्लू महतो पर पर पुलिस अभिरक्षा से वारंटी राजेश गुप्ता को छुड़ाने का आरोप था।विधायक और विधायक समर्थकों द्वारा वारंटी को छुड़ाने के क्रम में बरोरा के तत्कालीन थाना प्रभारी आरएन चौधरी की वर्दी भी फट गई थी।
ढुल्लू के सरेंडर से छूट मामले में सुनवाई 9 दिसंबर को राज्य सरकार को जवाब के लिए 2 दिन का मिला समय
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