बोकारो। चंदनकियारी के लुटूटांड़ गांव में अक्टूबर 2014 में खेत में काम के दौरान पंचानन महथा, सुधीर महथा और राजेश महथा पर जानलेवा हमला करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ योगेश कुमार सिंह की न्यायालय ने कांड के 8 आरोपियों को 10 साल और तीन बुजुर्ग को 5 साल का साधारण कारावास की सजा सुनाई। मुकदमे को लेकर अपर लोक अभियोजक चंद्रभूषण प्रसाद ने न्यायालय में गवाह एवं साक्ष्य प्रस्तुत किया। जिसके बाद न्यायालय से सभी आरोपियों को फैसला सुनाने के बाद जेल भेज दिया। अपर लोक अभियोजक ने बताया कि 10 अक्टूबर 2014 की सुबह सात बजे पंचानन महथा अपने खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान वहां पर गयाराम राय, धारू राय, मेघु राय, अजय राय, जगरनाथ राय, डॉक्टर राय, निमाई राय, भोलानाथ राय, अघनु राय, कृष्णा राय और गंगाधर राय पहुंचकर लाठी-डंडा से मारपीट करने लगे। न्यायालय ने 70-80 वर्ष के आरोपी गयाराम राय, मेघू राय और धारु राय को दो अलग-अलग धारा में 5-5 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। जबकि अन्य 8 आरोपियों को 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
जानलेवा हमले के 8 आरोपियों को 10 वर्ष और तीन बुजुर्गो को 5 साल की सजा
बोकारो। चंदनकियारी के लुटूटांड़ गांव में अक्टूबर 2014 में खेत में काम के दौरान पंचानन महथा, सुधीर महथा और राजेश
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