मुख्यमंत्री सारथी योजना (बिरसा कौशल विकास एवं रोजगार भत्ता) (2026)
अंग्रेजी नाम: Mukhyamantri Sarthi Yojana (Birsa Skill Development)
झारखंड के युवाओं को प्रखंड स्तर पर ही निःशुल्क रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण (Skill Training) देने के लिए 'मुख्यमंत्री सारथी योजना' शुरू की गई है। इसके अंतर्गत 'बिरसा' और 'सक्षम' केंद्रों में युवाओं को मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है। गैर-आवासीय प्रशिक्षण के दौरान घर से केंद्र आने-जाने के लिए ₹1,000 प्रतिमाह का परिवहन भत्ता और प्रशिक्षण पूरा होने के 3 माह के भीतर रोजगार न मिलने पर 1 वर्ष तक युवकों को ₹1,000 तथा युवतियों व दिव्यांगों को ₹1,500 प्रतिमाह का 'रोजगार प्रोत्साहन भत्ता' दिया जाता है।
मुख्यमंत्री सारथी योजना (बिरसा कौशल विकास एवं रोजगार भत्ता) — संक्षिप्त विवरण (Quick Facts 2026)
✓ सत्यापित विवरणपात्रता की शर्तें (Eligibility Criteria)
- आवेदक झारखंड का स्थायी निवासी हो।
- सामान्य वर्ग के लिए आयु 18 से 35 वर्ष और आरक्षित वर्ग (ST/SC/OBC) के लिए अधिकतम 50 वर्ष।
- आवेदक कम से कम 8वीं, 10वीं, 12वीं या स्नातक उत्तीर्ण हो (चयनित ट्रेड के अनुसार)।
आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents)
- आधार कार्ड
- शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र (8वीं/10वीं/12वीं मार्कशीट)
- झारखंड का आवासीय और जाति प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक (DBT लिंक) और पासपोर्ट साइज फोटो
मुख्यमंत्री सारथी योजना (बिरसा कौशल विकास एवं रोजगार भत्ता) के लिए आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Process)
- 1
झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी के पोर्टल jsdms.jharkhand.gov.in (हुनर पोर्टल) पर जाएं या अपने प्रखंड के 'बिरसा कौशल विकास केंद्र' में संपर्क करें।
- 2
अपनी रुचि का ट्रेड (जैसे कंप्यूटर, आईटी, नर्सिंग सहायक, इलेक्ट्रीशियन, ऑटोमोबाइल, अपैरल आदि) चुनें।
- 3
दस्तावेज सत्यापन के बाद निःशुल्क प्रशिक्षण और प्लेसमेंट सहायता प्रदान की जाती है।
आधिकारिक पोर्टल एवं ऑनलाइन आवेदन लिंक
मुख्यमंत्री सारथी योजना (बिरसा कौशल विकास एवं रोजगार भत्ता) का फॉर्म भरने, लाभार्थी सूची (Beneficiary List) देखने या अपने आवेदन का स्टेटस चेक करने के लिए नीचे दिए गए आधिकारिक सरकारी पोर्टल पर जाएँ:
आधिकारिक वेबसाइट खोलें (jsdms.jharkhand.gov.in)
