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अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभागराज्य सरकार (झारखंड)लाभ: ₹25 लाख तक का ऋण (40% या ₹5 लाख तक सब्सिडी)

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना (CMEGP) (2026)

अंग्रेजी नाम: Chief Minister Employment Generation Programme

झारखंड के युवाओं को नौकरी मांगने वाले के बजाय रोजगार देने वाला उद्यमी बनाने के लिए 'मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना (CMEGP)' चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत विनिर्माण (Manufacturing), सेवा क्षेत्र (Service/Shop) या व्यावसायिक वाहन (टैक्सी, मालवाहक गाड़ी, ई-रिक्शा) खरीदने के लिए ₹25 लाख तक का सस्ता ऋण दिया जाता है, जिस पर 40% या अधिकतम ₹5 लाख तक का सीधा सरकारी अनुदान (Subsidy) मिलता है। ₹50,000 तक के ऋण के लिए किसी गारंटर की भी आवश्यकता नहीं होती।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना (CMEGP) — संक्षिप्त विवरण (Quick Facts 2026)

✓ सत्यापित विवरण
योजना का नाममुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना (CMEGP) (Chief Minister Employment Generation Programme)
नोडल विभाग / मंत्रालयअनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
मिलने वाली लाभ राशि / सुविधा₹25 लाख तक का ऋण (40% या ₹5 लाख तक सब्सिडी)
पात्र लाभार्थी वर्गST, SC, OBC, अल्पसंख्यक, दिव्यांग एवं सखी मंडल की महिलाएं (18-50 वर्ष)
आवेदन का माध्यमऑनलाइन (cmegp.jharkhand.gov.in) एवं जिला कल्याण कार्यालय
टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर0651-2400754
आधिकारिक वेबसाइटhttps://cmegp.jharkhand.gov.in

पात्रता की शर्तें (Eligibility Criteria)

  • आवेदक झारखंड का स्थायी निवासी हो तथा ST, SC, OBC, अल्पसंख्यक या दिव्यांग (PwD) वर्ग से आता हो।
  • आवेदक की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • परिवार की कुल वार्षिक आय ₹5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • वाहन ऋण लेने की स्थिति में आवेदक के पास वैध कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है।

आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents)

  • आधार कार्ड एवं पैन कार्ड
  • झारखंड का जाति, आय और आवासीय प्रमाण पत्र (CO/SDO द्वारा निर्गत)
  • व्यवसाय की प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) या वाहन का कोटेशन
  • बैंक पासबुक की प्रति एवं स्व-घोषणा पत्र
  • वाहन लोन हेतु ड्राइविंग लाइसेंस

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना (CMEGP) के लिए आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Process)

  1. 1

    आधिकारिक पोर्टल cmegp.jharkhand.gov.in पर जाएं या अपने जिले के जिला कल्याण पदाधिकारी (DWO) / संबंधित निगम कार्यालय से संपर्क करें।

  2. 2

    अपनी श्रेणी (ST/SC/OBC/Minority) चुनें और ₹50,000 तक या ₹50,000 से ₹25 लाख तक की ऋण श्रेणी के अनुसार आवेदन फॉर्म भरें।

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    अपने व्यवसाय की प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) या वाहन कोटेशन तथा जाति, आय व निवास प्रमाण पत्र अपलोड करें।

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    जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा साक्षात्कार और दस्तावेज सत्यापन के बाद ऋण स्वीकृत किया जाता है और अनुदान सहित राशि निर्गत की जाती है।

आधिकारिक पोर्टल एवं ऑनलाइन आवेदन लिंक

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना (CMEGP) का फॉर्म भरने, लाभार्थी सूची (Beneficiary List) देखने या अपने आवेदन का स्टेटस चेक करने के लिए नीचे दिए गए आधिकारिक सरकारी पोर्टल पर जाएँ:

आधिकारिक वेबसाइट खोलें (cmegp.jharkhand.gov.in)

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मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना (CMEGP) — अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

छोटे व्यवसाय, ठेला-खोमचा या दुकान शुरू करने के लिए ₹50,000 तक के ऋण पर किसी भी गारंटर की जरूरत नहीं होती और इस पर भी 40% सब्सिडी मिलती है।

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