मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना (CMEGP) (2025-26)
राज्य के बेरोजगार युवाओं (ST, SC, OBC, अल्पसंख्यक और दिव्यांग) को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए CMEGP की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत युवा अपना खुद का व्यवसाय (दुकान, मोटरवाहन, उद्योग) शुरू करने के लिए 25 लाख तक का लोन ले सकते हैं, जिस पर 40% (अधिकतम 5 लाख) तक की सब्सिडी (अनुदान) सरकार द्वारा दी जाती है।
पात्रता (Eligibility)
- •आवेदक झारखंड का निवासी हो।
- •ST, SC, OBC, अल्पसंख्यक या PWD वर्ग से संबंधित हो।
- •आयु 18 से 45 वर्ष के बीच हो।
- •परिवार की वार्षिक आय 5 लाख रुपये से अधिक न हो।
ज़रूरी दस्तावेज़ (Documents)
- •आधार कार्ड
- •जाति प्रमाण पत्र
- •आय प्रमाण पत्र
- •प्रोजेक्ट रिपोर्ट (Detailed Project Report - DPR)
- •बैंक खाता और पैन कार्ड
यहाँ से आवेदन करें
आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँमुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना (CMEGP) — अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत कुल प्रोजेक्ट लागत का 40% (अधिकतम 5 लाख रुपये) तक की सब्सिडी सीधे सरकार द्वारा दी जाती है।