सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना (2025-26)
पूर्व की 'मुख्यमंत्री सुकन्या योजना' को संशोधित कर सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना लागू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना और बाल विवाह को रोकना है। इस योजना के अंतर्गत बालिका के 8वीं कक्षा से लेकर 18/19 साल की उम्र तक विभिन्न चरणों में कुल 40,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ताकि बालिका की पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके।
पात्रता (Eligibility)
- •बालिका झारखंड राज्य की निवासी होनी चाहिए।
- •परिवार की कोई भी महिला या बाल विकास योजना के तहत चिन्हित सूची में हो।
- •कक्षा 8, 9, 10, 11, और 12वीं में पढ़ने वाली बच्चियां।
- •18 से 19 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 20,000 रुपये का अंतिम अनुदान।
ज़रूरी दस्तावेज़ (Documents)
- •बालिका एवं माता-पिता का आधार कार्ड
- •जन्म प्रमाण पत्र
- •स्कूल द्वारा जारी प्रमाण पत्र / बोनाफाइड सर्टिफिकेट
- •बैंक खाता विवरण
- •रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट
यहाँ से आवेदन करें
आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँसावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना — अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
इस योजना के तहत कक्षा 8 से लेकर 19 वर्ष की आयु पूरी करने तक विभिन्न किस्तों में कुल 40,000 रुपये की अनुदान राशि बालिकाओं को प्राप्त होती है।