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कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

झारखंड राज्य फसल राहत योजना (JRFRY) (2025-26)

यह योजना प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के स्थान पर झारखंड सरकार द्वारा लागू की गई है। इसके अंतर्गत सूखा (Drought), बाढ़ या बेमौसम बारिश जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल बर्बाद होने पर किसानों को आर्थिक क्षतिपूर्ति (मुआवजा) सीधे उनके बैंक खाते में दी जाती है।

पात्रता (Eligibility)

  • •रैयत (जमीन के मालिक) और गैर-रैयत (बटाईदार) दोनों तरह के किसान पात्र हैं।
  • •किसान झारखंड राज्य का निवासी होना चाहिए।
  • •आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • •किसानों को ई-केवाईसी (e-KYC) कराना अनिवार्य है।

ज़रूरी दस्तावेज़ (Documents)

  • •आधार कार्ड और मोबाइल नंबर
  • •भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र (जमीन की रसीद या खतियान)
  • •वंशावली / सहमति पत्र (बटाईदार किसानों के लिए)
  • •बैंक पासबुक

यहाँ से आवेदन करें

आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ

झारखंड राज्य फसल राहत योजना (JRFRY) — अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

फसल के नुकसान के आकलन और सत्यापन के बाद, सरकार डीबीटी (DBT) के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में पैसा भेजती है। आमतौर पर यह खरीफ और रबी सीजन के बाद जारी होता है।