मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (₹15 लाख स्वास्थ्य बीमा) (2026)
अंग्रेजी नाम: Mukhyamantri Abua Swasthya Suraksha Yojana
झारखंड सरकार ने राज्य के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को गंभीर बीमारियों के महंगे इलाज से सुरक्षा देने के लिए 'मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना' शुरू की है। जहाँ केंद्र की आयुष्मान भारत योजना में ₹5 लाख का कवर मिलता है, वहीं झारखंड सरकार ने इसे बढ़ाकर प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹15 लाख तक के निःशुल्क कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान की है। इसमें कैंसर, हृदय रोग, किडनी ट्रांसप्लांट और बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसी गंभीर बीमारियां भी शामिल हैं।
मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (₹15 लाख स्वास्थ्य बीमा) — संक्षिप्त विवरण (Quick Facts 2026)
✓ सत्यापित विवरणपात्रता की शर्तें (Eligibility Criteria)
- झारखंड का स्थायी निवासी परिवार जिसके पास गुलाबी (अंत्योदय), पीला (PHH) या हरा (झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा) राशन कार्ड है।
- ऐसे परिवार जो आयुष्मान भारत (PM-JAY) से वंचित रह गए थे लेकिन राज्य के राशन कार्डधारी हैं।
आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents)
- राशन कार्ड (पीला, गुलाबी या हरा कार्ड)
- परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (₹15 लाख स्वास्थ्य बीमा) के लिए आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Process)
- 1
अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र (CSC), पंचायत शिविर या किसी भी सरकारी/सूचीबद्ध निजी अस्पताल के 'आरोग्य मित्र काउंटर' पर अपना राशन कार्ड और आधार कार्ड लेकर जाएं।
- 2
बायोमेट्रिक या फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए अपना ई-केवाईसी (e-KYC) पूरा कराएं।
- 3
सत्यापन के तुरंत बाद आपका स्वास्थ्य कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, जिससे आप देश और राज्य के सूचीबद्ध अस्पतालों में ₹15 लाख तक का कैशलेस इलाज करा सकते हैं।
आधिकारिक पोर्टल एवं ऑनलाइन आवेदन लिंक
मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (₹15 लाख स्वास्थ्य बीमा) का फॉर्म भरने, लाभार्थी सूची (Beneficiary List) देखने या अपने आवेदन का स्टेटस चेक करने के लिए नीचे दिए गए आधिकारिक सरकारी पोर्टल पर जाएँ:
आधिकारिक वेबसाइट खोलें (beneficiary.nha.gov.in)