झारखंड कृषि ऋण माफी योजना (₹2 लाख तक किसान कर्ज माफी) (2026)
अंग्रेजी नाम: Jharkhand Krishi Rin Mafi Yojana
झारखंड के किसानों को कर्ज के बोझ से मुक्त करने के लिए राज्य सरकार ने 'झारखंड कृषि ऋण माफी योजना (JKRMY)' की सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर ₹2,00,000 (2 लाख रुपये) कर दी है। इस योजना के तहत 31 मार्च 2020 तक किसानों द्वारा लिए गए ₹2 लाख तक के केसीसी (KCC / फसल ऋण) बकाया कर्ज को एकमुश्त माफ किया जा रहा है, जिससे लाखों एनपीए (NPA) और मानक खाताधारी किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है।
झारखंड कृषि ऋण माफी योजना (₹2 लाख तक किसान कर्ज माफी) — संक्षिप्त विवरण (Quick Facts 2026)
✓ सत्यापित विवरणपात्रता की शर्तें (Eligibility Criteria)
- किसान झारखंड राज्य का निवासी हो और उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो।
- किसान ने झारखंड में स्थित किसी वाणिज्यिक बैंक, ग्रामीण बैंक या सहकारी बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) / अल्पावधि फसल ऋण लिया हो।
- एक परिवार से एक ही कृषि ऋण खाता धारक को लाभ देय है।
आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents)
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) पासबुक / ऋण खाता संख्या
- मोबाइल नंबर
झारखंड कृषि ऋण माफी योजना (₹2 लाख तक किसान कर्ज माफी) के लिए आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Process)
- 1
अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र (CSC) या आधिकारिक पोर्टल jkrmy.jharkhand.gov.in पर जाकर 'Beneficiary Search' में अपना आधार या KCC खाता नंबर खोजें।
- 2
सूची में नाम होने पर प्रज्ञा केंद्र पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण (e-KYC) के साथ मात्र ₹1 का टोकन सेवा शुल्क देकर आवेदन सत्यापित कराएं।
- 3
सत्यापन के बाद राज्य सरकार सीधे आपके ऋण खाते में बकाया राशि (अधिकतम ₹2 लाख तक) जमा कर ऋण मुक्त प्रमाण पत्र जारी करती है।
आधिकारिक पोर्टल एवं ऑनलाइन आवेदन लिंक
झारखंड कृषि ऋण माफी योजना (₹2 लाख तक किसान कर्ज माफी) का फॉर्म भरने, लाभार्थी सूची (Beneficiary List) देखने या अपने आवेदन का स्टेटस चेक करने के लिए नीचे दिए गए आधिकारिक सरकारी पोर्टल पर जाएँ:
आधिकारिक वेबसाइट खोलें (jkrmy.jharkhand.gov.in)

