कोडरमा। नाबालिग से मारपीट कर गैंगरेप करने के मामले में अपर जिला और सत्र न्यायाधीश प्रथम सह स्पेशल पॉक्सो न्यायालय के न्यायाधीश सचिंद्रनाथ सिन्हा की अदालत ने शनिवार को दो आरोपियों को अंतिम सांस तक आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही कुल 60 हजार रुपये जुमार्ना भी लगाया है। कोर्ट ने पॉक्सो केस नंबर 01/2025 में दोषी पाए गए रोहित कुमार उर्फ रोहित राजवार, पिता स्व। पप्पू राजवार, 19 वर्ष, दीवौर, थाना-कोडरमा और चंदन कुमार, पिता विजय राजवार, 20 वर्ष, दीवौर निवासी को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत अंतिम सांस तक आजीवन सश्रम कारावास और 20-20 हजार रुपये जुमार्ना लगाया। जुमार्ना नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
इसके अलावा अदालत ने इठर की धारा 76 के तहत 5 साल का सश्रम कारावास और 10-10 हजार जुमार्ना, धारा 115(2) में 1-1 साल और धारा 126(2) में 1-1 माह की सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। न्यायालय ने पीड़ित को मुआवजा दिलाने का भी निर्देश दिया है।मामला वर्ष 2024 का है। कोडरमा थाना कांड संख्या 240/2024 के अनुसार पीड़िता अपने भाई के साथ पहाड़ पर ढिबरा चुनने गई थी, तभी आरोपियों ने भाई को पेड़ से बांधकर दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक बारी-बारी से दुष्कर्म किया और जेवर, मोबाइल व नकद लूट लिए।
अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक प्रवीण कुमार सिंह ने किया, 10 गवाहों का परीक्षण हुआ। बचाव पक्ष से अधिवक्ता सुधीर कुमार ने दलीलें पेश की। इस कांड का एक अन्य आरोपी नाबालिग होने के कारण उसका ट्रायल किशोर न्याय बोर्ड में अलग चल रहा है।
