राज्य मंत्रिपरिषद ने मंगलवार को 62 प्रस्तावों पर मंजूरी दी, जिसमें विधानसभा के विशेष सत्र को बुलाने और कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं। जीरामजी योजना के तहत संविदाकर्मियों के मानदेय में वृद्धि की गई है। इसके अतिरिक्त, नगर निकाय क्षेत्र में जमीन और मकान खरीदने पर अब निर्धारित स्टांप शुल्क में 10 प्रतिशत अतिरिक्त सरचार्ज लगाया जाएगा। यह व्यवस्था नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों में प्रभावी होगी। भूमि अधिग्रहण से संबंधित विवादों को सुलझाने के लिए सरकार ने एक विशेष पोर्टल बनाने का निर्णय लिया है, जहां अधिग्रहित भूमि का पूरा विवरण उपलब्ध रहेगा।

दुकान और प्रतिष्ठानों में कार्य घंटे बढ़े

अब दुकानों और प्रतिष्ठानों में काम करने वाले निजी कर्मी दिन में 10 घंटे और सप्ताह में 60 घंटे तक काम कर सकेंगे। इससे पहले, कर्मियों को दिन में 9 घंटे और सप्ताह में 48 घंटे काम करने की अनुमति थी। अतिरिक्त कार्य घंटे के लिए दुकान और प्रतिष्ठान के मालिकों को अधिक राशि का भुगतान करना होगा।

विदेश यात्रा के नियमों में बदलाव

राज्य सरकार ने विदेश यात्रा पर जाने वाले सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए नियमों को सरल किया है। अब यदि कोई कर्मी निजी खर्च पर विदेश जाना चाहता है, तो उसे उपार्जित स्वीकृत करने वाले अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। वहीं, निजी खर्च पर विदेश यात्रा करने वाले अधिकारियों को विभागीय मंत्री के स्तर पर स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। खेल और सेमिनारों के लिए विदेश जाने के लिए मुख्यमंत्री की अनुमति आवश्यक नहीं होगी, जबकि अन्य मामलों में मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री की स्वीकृति लेनी होगी। पहले हर मामले में विदेश यात्रा के लिए मुख्यमंत्री की मंजूरी आवश्यक थी।