
गूगल और एप्पल को कोर्ट ने हटाने का दिया आदेश ऐप्स
दिल्ली उच्च न्यायालय ने इंटरनेट और मोबाइल ऐप्स पर बढ़ते अश्लील तथा गैरकानूनी कंटेंट के प्रति सख्त रुख अपनाया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने इंटरनेट और मोबाइल ऐप्स पर बढ़ते अश्लील तथा गैरकानूनी कंटेंट के प्रति सख्त रुख अपनाया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने इंटरनेट और मोबाइल ऐप्स पर बढ़ते अश्लील तथा गैरकानूनी कंटेंट के प्रति सख्त रुख अपनाया है।
यह मामला एक जनहित याचिका के माध्यम से अदालत में लाया गया था।
मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की खंडपीठ ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की पहुंच बहुत व्यापक है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी भी उतनी ही अधिक होनी चाहिए।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म्स जैसे Google Play Store और Apple App Store को ऐप्स को अपने प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने से पूर्व जरूरी जांच करनी चाहिए।
अदालत के अनुसार, सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के तहत इन कंपनियों की जिम्मेदारी केवल शिकायतों पर कार्रवाई करना नहीं है।





