
झारखंड हाईकोर्ट: JSSC-CGL मामले में भाजपा का बयान—निर्दोष युवाओं का भविष्य दांव पर
रांची में आज न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए विज्ञापन संख्या 10/2023 के तहत चयनित लगभग 1932 अभ्यर्थियों की नौकरी को सुरक्षित रखा है।

रांची में आज न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए विज्ञापन संख्या 10/2023 के तहत चयनित लगभग 1932 अभ्यर्थियों की नौकरी को सुरक्षित रखा है।
रांची में आज न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए विज्ञापन संख्या 10/2023 के तहत चयनित लगभग 1932 अभ्यर्थियों की नौकरी को सुरक्षित रखा है।
भाजपा प्रवक्ता ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अधूरी जांच के आधार पर भर्ती प्रक्रिया को रद्द करना न्यायसंगत नहीं है।
प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि सरकार ने युवाओं के आंदोलन और अपनी नाकामी को छिपाने के लिए यह निर्णय जल्दबाजी में लिया।





