मुंबई: दक्षिण मुंबई में फिल्म ‘धुरंधर: द रिवेंज’ की शूटिंग के दौरान नियमों के उल्लंघन के एक मामले ने बृहन्मुंबई नगर निगम का ध्यान खींचा है। इस मामले में निगम ने सख्त कार्रवाई की है।
ए वार्ड कार्यालय ने ज़ोन-1 के उप नगर आयुक्त को पत्र लिखकर निर्देशक आदित्य धर की प्रोडक्शन कंपनी B62 Studios को स्थायी रूप से ब्लैकलिस्ट करने की मांग की है। इसके साथ ही, बिना अनुमति के छत पर शूटिंग करने और दो जनरेटर वैन के उपयोग पर एक लाख रुपये के जुर्माने की सिफारिश की गई है।
फरवरी में नियमों का उल्लंघन
अधिकारियों के मुताबिक, महाराष्ट्र फिल्म, स्टेज और सांस्कृतिक विकास निगम ने 7 और 8 फरवरी को मोदी स्ट्रीट और पेरिन नरिमन स्ट्रीट पर शूटिंग की अनुमति दी थी। आरोप है कि सेट पर पुलिस द्वारा निर्धारित शर्तों का उल्लंघन किया गया और यहाँ ज्वलनशील सामग्री का उपयोग किया गया, जिसकी अनुमति नहीं थी।
ज्वलनशील वस्तुओं का उपयोग ना करने का आश्वासन
पहली चेतावनी के बाद 13 और 14 फरवरी के लिए पुनः आवेदन किया गया, जिसमें यह आश्वासन दिया गया था कि ज्वलनशील वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन 14 फरवरी की रात करीब 12:45 बजे मशालें जलाने की शिकायत मिली। पुलिस ने 15 मिनट के भीतर पहुंचकर पांच जलती मशालें जब्त की। नगर निगम ने आवेदक द्वारा जमा 25 हजार रुपये की सुरक्षा राशि भी जब्त कर ली है। अधिकारियों का कहना है कि रात चार बजे तक निगरानी रखी गई ताकि कोई और नियम का उल्लंघन न हो।
क्या B62 Studios का नाम किया जाएगा ब्लैकलिस्ट?
दूसरी घटना के बाद ए वार्ड कार्यालय ने कोमल पोखरियाल, नाशिर खान और B62 Studios को भविष्य में राज्य फिल्म निगम की वेबसाइट से अनुमति नहीं देने की सिफारिश की है। इसे सार्वजनिक सुरक्षा से संबंधित गंभीर मामला बताते हुए, जब्त की गई मशालों को मिंट रोड चेकपोस्ट पर दर्ज करने और औपचारिक दंड प्रक्रिया की शुरुआत की अनुमति भी मांगी गई है। अधिकारियों का कहना है कि फोर्ट इलाके में ऐसी लापरवाही खतरनाक साबित हो सकती है।
