गांडीव रिपोर्टर,

नई दिल्ली। IRCTC होटल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू परिवार को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत 9 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया। वहीं, अदालत ने सात आरोपियों को आरोपमुक्त कर दिया। इस मामले ED ने 16 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले में अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी।

कोर्ट ने कहा- राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के पास अपराध से अर्जित आय और पद के दुरुपयोग का मजबूत संदेह है। दोनों पटना की उस जमीन का लाभ उठा रहे हैं, जिसे कथित तौर पर 2005 से 2014 के बीच लालू यादव के कहने पर उनके पक्ष में हस्तांतरित किया गया था। तब लालू रेल मंत्री थे।

अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा कि राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के संबंध में पद के कथित दुरुपयोग और अपराध से अर्जित आय को लेकर मजबूत संदेह है। कोर्ट के अनुसार, पटना की जिस जमीन को लेकर मामला है, उसका लाभ दोनों उठा रहे हैं। यह जमीन कथित तौर पर 2005 से 2014 के बीच लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान हुए लेन-देन से जुड़ी है।