झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा पेपर लीक मामला: जमानत याचिकाओं पर सुनवाई

रांची: झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा पेपर लीक मामले में जेल में बंद छह आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर मंगलवार को अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपियों की आपराधिक पृष्ठभूमि से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की और बहस के लिए अतिरिक्त समय की मांग की। अदालत ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई 29 मई को निर्धारित की है।

आरोपियों की पहचान

जिन आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई हुई, उनमें आशीष कुमार, विकास कुमार, योगेश प्रसाद, रंजीत कुमार उर्फ चुनचुन, गुलाब चंद महतो और बुलबुल पांडे उर्फ राज शामिल हैं। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता शिशिर राज ने अदालत में अपना पक्ष रखा और बताया कि रिपोर्ट रिकॉर्ड पर आ चुकी है। हालांकि, विस्तृत बहस के लिए समय दिए जाने के कारण अब मुख्य सुनवाई शुक्रवार को होगी।

अभियोजन पक्ष की तैयारी

पूर्व में हुई सुनवाई में अभियोजन पक्ष आरोपियों की आपराधिक पृष्ठभूमि से संबंधित रिपोर्ट पेश नहीं कर सका था। इस पर अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए निर्देश दिया था कि अगली तिथि तक हर हाल में रिपोर्ट दाखिल की जाए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो अनुसंधान पदाधिकारी को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होना होगा। यह मामला महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी पेपर लीक मामले में अब तक 158 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, जबकि इन छह आरोपियों की जमानत पर निर्णय अभी लंबित है।