पत्नी की हत्या के आरोपी रमेश उरांव को नहीं मिली राहत

रांची: पत्नी की हत्या के मामले में जेल में बंद रमेश उरांव को अदालत से राहत नहीं मिली है। अपर न्यायायुक्त संजीव झा की अदालत ने आरोपी की नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

मामले का विवरण

यह मामला सदर थाना क्षेत्र के मेसरा ओपी कांड संख्या 14/2025 से संबंधित है। रमेश उरांव 14 जनवरी 2025 से न्यायिक हिरासत में है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, रमेश अपनी पत्नी रत्नी देवी उर्फ रोपनी देवी के साथ किराए के मकान में रह रहा था। आरोप है कि उसने अपनी पत्नी के सिर पर गंभीर चोट पहुंचाकर उसकी हत्या कर दी।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अदालत का निर्णय

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पुष्टि की गई है कि सिर पर लगी चोट ही महिला की मौत का कारण बनी। इसके अलावा, केस डायरी में गवाहों के बयान और आरोपी के कथित स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर अदालत ने प्रथम दृष्टया आरोप को गंभीर माना। मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।