📌 गांडीव लाइव डेस्क:
दिल्ली ट्रिब्यूनल का बड़ा निर्णय: झारखंड के सीएम की जब्त कार लौटाने का आदेश 🚗
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की लग्जरी बीएमडब्ल्यू एक्स7 कार को दिल्ली के अपीलीय ट्रिब्यूनल ने वापस लौटाने का निर्देश दिया है। यह आदेश प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को 25 सितंबर 2025 को दिया गया, जब ट्रिब्यूनल ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत मामले की सुनवाई की।ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में कहा कि ऐसे कीमती संपत्तियों को केवल इस संदेह के आधार पर जब्त नहीं रखा जा सकता है कि ये अपराध की आय से जुड़ी हो सकती हैं।बीएमडब्ल्यू एक्स7, जो 2021 मॉडल की है, झारखंड भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के दौरान 29 जनवरी 2024 को हेमंत सोरेन के दिल्ली निवास से जब्त की गई थी। यह कार भगवानदास होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से पंजीकृत है।भगवानदास होल्डिंग्स ने कार की जब्ती को ट्रिब्यूनल में चुनौती दी थी। कंपनी के वकीलों ने तर्क दिया कि जब्ती के 21 महीनों के बाद भी ईडी कोई ठोस सबूत प्रस्तुत नहीं कर पाई है, जिससे यह साबित हो सके कि कार को अपराध की आय से जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा, कंपनी और उसके निदेशकों के नाम किसी अभियोजन शिकायत में शामिल नहीं हैं।
शर्तों के साथ कार वापसी ⚖️
हालाँकि, ट्रिब्यूनल ने कार लौटाने की अनुमति एक शर्त के साथ दी है। याचिकाकर्ता को एक वर्ष तक कार को न बेचना और न ही उसका उपयोग करना होगा, इसके साथ ही उसे चालू स्थिति में बनाए रखना होगा। ट्रिब्यूनल ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में कोई नया सबूत सामने आता है, तो ईडी को कार्रवाई करने की स्वतंत्रता होगी।
