रांची में पेट्रोल पंप संचालकों के लिए नए दिशा-निर्देश

रांची के कांके थाना क्षेत्र में सभी पेट्रोल पंप संचालकों के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। कांके की एएसपी और थाना प्रभारी साक्षी जमुआर ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि यदि कोई पेट्रोल पंप मालिक ईंधन की कृत्रिम कमी पैदा करता है, जमाखोरी करता है, या सप्लाई को रोकता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश ईंधन संकट की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है, ताकि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनी रहे और नागरिकों को कोई कठिनाई न हो।

ईंधन आपूर्ति बनाए रखने के निर्देश

जारी किए गए निर्देशों में सभी पेट्रोल पंप संचालकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य रूप से चलती रहे। यदि किसी पंप पर पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध होने के बावजूद सप्लाई रोकी जाती है या कृत्रिम कमी का प्रयास किया जाता है, तो इसे दंडनीय अपराध माना जाएगा। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और पेट्रोलियम अधिनियम 1934 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त, सभी पेट्रोल पंपों को अपने पास उपलब्ध स्टॉक और सरकारी दरों की जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने का भी निर्देश दिया गया है, ताकि अफवाहों पर रोक लगाई जा सके।

हेलमेट न पहनने वालों के लिए पेट्रोल की आपूर्ति पर रोक

पुलिस प्रशासन ने यह भी निर्धारित किया है कि हेलमेट न पहनने वाले ग्राहकों को पेट्रोल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। यह कदम सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। इसलिए, सभी पेट्रोल पंप संचालकों को इस नियम का पालन करने के लिए कहा गया है, ताकि सड़क पर दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाई जा सके।