रांची में शिक्षकों के बकाया वेतन का समाधान
रांची से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026-27 के आवंटन से 2025-26 के बकाया वेतन भुगतान में दिक्कतों का सामना कर रहे हजारों शिक्षकों और उनके परिवारों के लिए राहत की खबर आई है। इस विषय पर संजय मेहता द्वारा लिखे गए पत्र के बाद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने मामले का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाए हैं।
वेतन भुगतान में आ रही थी बाधाएं
पत्र में उल्लेख किया गया था कि पहले के वित्तीय वर्ष के बकाया वेतन के भुगतान में समस्याएं उत्पन्न हो रही थीं, जिससे शिक्षकों में चिंता का माहौल था। संजय मेहता ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखा और इसके शीघ्र समाधान का अनुरोध किया। उनकी इस सक्रियता का सकारात्मक परिणाम अब देखने को मिला है।
वेतन भुगतान में हुआ संशोधन
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस संबंध में एक संशोधित आदेश जारी किया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार रंजन द्वारा जारी पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि नवनियुक्त सहायक आचार्यों के वित्तीय वर्ष 2025-26 के बकाया वेतन का भुगतान अब बिना किसी बाधा के किया जाएगा। 15 अप्रैल 2026 के आवंटन आदेश में लगी शर्त को सहायक आचार्यों के मामले में हटा दिया गया है। अब इन शिक्षकों का बकाया वेतन सीधे स्वीकृत आवंटित राशि से भुगतान किया जाएगा, और इसके लिए अलग से निदेशक का आदेश लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
तत्काल वेतन भुगतान के लिए निर्देश
यह संशोधन केवल नवनियुक्त सहायक आचार्यों के वेतन भुगतान तक सीमित रहेगा। विभागीय सचिव की स्वीकृति के बाद, सभी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वे संशोधित आदेश का पालन करते हुए तुरंत वेतन भुगतान सुनिश्चित करें। इस कदम से शिक्षकों के बीच राहत की भावना का संचार होगा और उनकी चिंताओं को कम किया जा सकेगा।
