जज उत्तम आनंद केस में सीबीआई के जवाब से कोर्ट असंतुष्ट
धनबाद। दिवंगत जज उत्तम आनंद के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सीबीआई के अधिवक्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि यह पूरी घटना मोबाइल चोरी के कारण हुई है। जिस पर अदालत ने कहा कि सीबीआई इस मामले की तह तक नहीं पहुंच पायी है। क्योंकि नारको टेस्ट में आरोपियों ने यह स्वीकार किया है कि घटना को अंजाम देने से पहले उन्हें यह मालूम था। कि जिस व्यक्ति को टक्कर मार रहे हैं, वह एक जज है। जिस वक्त जज को टक्कर मारी गई उस वक्त उनके हाथ में मोबाइल नहीं रुमाल था। तो ऐसे में मोबाइल चोरी के लिए या घटना नहीं हो सकती। इसके साथ ही अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि सीबीआई का यह कहना कि मोबाइल चोरी के लिए घटना को अंजाम दिया गया है। यह आरोपियों को बचाने वाला तर्क प्रतीत होता है। अदालत में इस मामले की सुनवाई अगले सप्ताह के लिए निर्धारित की है। इस मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई।
सीबीआई आरोपियों को बचा रही है क्या : हाईकोर्ट
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