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पांकी में होली तक लागू रहेगी निषेधाज्ञा, एसडीएम ने जारी किया आदेश

by Gandiv Live
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रांची। जिले के पांकी प्रखण्ड मुख्यालय में आगामी होली यानी 8 मार्च तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी। बता दें कि बीते 15 फरवरी को दो समुदायों के बीच हुए हिंसक संघर्ष के बाद जिला प्रशासन ने निषेधाज्ञा लागू करने का एलान किया था। वहीं हिंसक घटना मामले में अब तक 18 दंगाईयों को पुलिस गिरफ्तार कर जेल •ोज चुकी है। इस बारे में एसडीओ राजेश कुमार साह ने सोमवार को बताया कि, निषेधाज्ञा तभी वापस लिया जाएगा, जब स्थानीय प्रशासन को पूरी तरह तसल्ली हो जाएगी कि अब इसकी जरुरत नहीं है और इसे होली के बाद वापस लिए जाने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि निषेधाज्ञा वापस लेने और नहीं लेने के विषय कानून व व्यवस्था से जुड़ा सवाल है और प्रशासन किसी प्रकार के जोखिम लेने की स्थिति में नहीं है। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में एसडीएम ने बताया कि फिलहाल निषेधाज्ञा में ढील दे दी गयी है और बाजार व स्कूलों को खोलने की अनुमति दी डा चुकी है लेकिन एक साथ चार से अधिक लोगों के जमा होने पर रोक जारी है। ऐसा शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किया गया है। बता दें कि पांकी में दो समुदायों के बीच गत 15 फरवरी को उस वक्त आपसी संघर्ष शुरू हो गया था, जब महाशिवरात्रि के अवसर पर मस्जिद के पास लगाए गए तोरण द्वार को कुछेक शरारती तत्वों द्वारा तोड़ दिया गया था। इसके प्रतिक्रिया में हुए संघर्ष में पांच पुलिसकर्मी सहित छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। साथ ही बाईक, जीप, दुकानों को भी भारी क्षति पहुंची थी। पुलिस ने इस संबंध में 145 लोगों के खिलाफ नामजद तथा 500 अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की थी।

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