पलामू। एमपी-एमएलए कोर्ट पलामू के स्पेशल मजिस्ट्रेट सतीश कुमार मुंडा की अदालत में आज सुनवाई हुई। सुनवाई को दौरान कोर्ट ने आजसू के केंद्रीय उपाध्यक्ष सह हुसैनाबाद के पूर्व विधायक कुशवाहा शिवपूजन मेहता सहित सात लोगों को दोषी पाया। इन सभी को सात साल की सजा और दो- दो हजार रुपये का जुमार्ना भी लगाया गया है। इन सभी पर बिना अनुमति के सभा करने और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है। बता दें कि एक सितंबर 2014 को जेपी चौक जपला, हुसैनाबाद में कुशवाहा शिवपूजन मेहता ने बहुजन समाज पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ बिना अनुमति के सभा का आयोजन किया था। सड़क पर टायर जलाकर जाम किया गया था। जाम हटाने पहुंचे पुलिस पदाधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की। दिसंबर 2014 के झारखंड विधानसभा चुनाव में बसपा प्रत्याशी के रूप में हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र से कुशवाहा शिवपूजन मेहता विधायक निर्वाचित हुए थे। इसके बाद मामले को एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए पूर्व विधायक कुशवाहा शिवपूजन मेहता, अजय कुमार भारती, हरि यादव ,बसपा जिलाध्यक्ष संतोष कुमार गुप्ता, विजय प्रसाद, रंजीत वर्मा व जितेंद्र कुमार पासवान को दो-दो वर्ष की सजा सुनायी है।
पूर्व विधायक कुशवाहा शिवपूजन मेहता को मिली दो साल की सजा 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक
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