झारखंड हाईकोर्ट का पुलिस थानों में CCTV कैमरे लगाने का आदेश
रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के पुलिस थानों में CCTV कैमरे लगाने के लिए दिए गए आदेश का पालन न होने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को अवमानना नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। अदालत ने पूछा कि कोर्ट के निर्देशों के बावजूद झारखंड के पुलिस थानों में CCTV कैमरे क्यों नहीं स्थापित किए जा रहे हैं।
राज्य सरकार को दिया गया समय
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह पुलिस थानों में चार सप्ताह के भीतर CCTV कैमरे स्थापित करे। इसके साथ ही, कोर्ट ने मुख्य सचिव और गृह सचिव को CCTV लगाने की प्रक्रिया की अनुपालन रिपोर्ट 30 सितंबर तक प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर 2026 को निर्धारित की गई है।
कोर्ट की सख्ती का कारण
अदालत की इस सख्ती का मुख्य कारण राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने और पुलिस थानों में पारदर्शिता लाने की आवश्यकता है। CCTV कैमरे न केवल अपराधों की रोकथाम में मदद करते हैं, बल्कि पुलिस की कार्यप्रणाली को भी सुचारू बनाते हैं।





