झारखंड के 48 निकायों में मतदान प्रारंभ, 43 लाख से अधिक मतदाता चुनेंगे स्थानीय सरकार

by VidyaVidya
झारखंड में 48 निकायों में वोटिंग शुरू, 43 लाख से अधिक वोटर चुनेंगे नगर की सरकार

झारखंड में नगर निकाय चुनाव का मतदान शुरू

रांची: झारखंड राज्य के सभी 48 शहरी निकायों में आज नगर सरकार के लिए मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। यह मतदान सुबह सात बजे से शुरू होकर शाम पांच बजे तक चलेगा। इस चुनाव में मेयर और अध्यक्ष पदों के लिए 562 और वार्ड पार्षद पद के लिए 5562 प्रत्याशी मैदान में हैं। कुल 6124 प्रत्याशी के भविष्य का फैसला शाम को 8608 मतपेटियों में कैद हो जाएगा। इस बार राज्य के नौ नगर निगम, 20 नगर परिषद और 19 नगर पंचायतों में चुनाव संपन्न होंगे। मेयर और अध्यक्ष के 48 पदों तथा वार्ड पार्षद के 1042 पदों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि 41 वार्ड पार्षद निर्विरोध चुने जा चुके हैं, जबकि तीन वार्ड में नामांकन नहीं हुआ। इस चुनाव में कुल 43,33,574 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे, जिनमें 22,07,203 पुरुष, 21,26,227 महिलाएं और 144 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं।

मतदान केंद्रों पर नियमावली लागू

झारखंड में चल रहे नगर निकाय चुनावों के दौरान मतदान केंद्रों की निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने कड़े नियम लागू किए हैं। मतदान केंद्र और उसके 100 मीटर के दायरे में कई गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध हैं, ताकि मतदाता बिना किसी दबाव के मतदान कर सकें।

प्रतिबंधित गतिविधियां

  • किसी प्रकार की सभा या मीटिंग का आयोजन
  • मतदान के लिए आग्रह या याचना करना
  • मतदान न करने के लिए आग्रह या याचना करना
  • किसी निर्वाचन प्रतीक या चुनाव चिन्ह का प्रदर्शन
  • शोर-गुल मचाना या ऐसा कोई कार्य करना जिससे मतदान की प्रक्रिया बाधित हो

इन नियमों का उद्देश्य मतदाता को स्वतंत्रता प्रदान करना है। उल्लंघन पर चुनावी कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माना और अन्य दंड शामिल हो सकते हैं।

मतदान केंद्र में अनुमति प्राप्त लोग

मतदान केंद्र के अंदर केवल निम्नलिखित व्यक्तियों का प्रवेश अनुमति है:

  • मतदान पदाधिकारी
  • निर्वाचन कार्य में तैनात लोक सेवक
  • अधिकृत व्यक्ति
  • प्रत्याशी या उनके निर्वाचन अभिकर्ता
  • मतदाता के साथ शिशु
  • दृष्टिहीन या शारीरिक रूप से अक्षम मतदाता के सहायक
  • पहचान सत्यापन के लिए कर्मचारी

मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल फोन, कैमरा या रिकॉर्डिंग डिवाइस ले जाना प्रतिबंधित है। कई बूथों पर फोन जमा करने के लिए बैग उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही, वाहनों को भी 100 मीटर दूर पार्क करना आवश्यक है।

सुरक्षा और पारदर्शिता

मतदान प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए, झारखंड में 48 निकायों में 4,300+ मतदान बूथ हैं, जिनमें से 896 उच्च संवेदनशील और 2,445 संवेदनशील हैं। हर बूथ पर एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ चार पुलिसकर्मी तैनात हैं।

इन नियमों का पालन करते हुए सभी मतदाताओं से निवेदन है कि वे निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें।

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