रांची। बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो के निर्वाचन को चुनौती देनेवाली जलेश्वर महतो की चुनाव याचिका की सुनवाई झारखंड हाइकोर्ट में हुई। मामले में ढुल्लू महतो की ओर से चौथे गवाह काउंटिंग एजेंट संतोष चंद्र गौराई की गवाही कराई गई। उनकी ओर से कहा गया कि चुनाव काउंटिंग में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। गवाह का प्रति परीक्षण जलेश्वर महतो के अधिवक्ता अरविंद लाल ने किया।
अधिवक्ता की प्रति परीक्षण में गवाह ने कहा कि बूथ संख्या 266 में मशीन खराब थी, इसलिए काउंटिंग नहीं हुआ। अधिवक्ता ने यह भी पूछा कि जिस समय झारखंड विधानसभा चुनाव हुआ उस समय यहां किस पार्टी की सरकार थी और कौन मुख्यमंत्री थे। जिस पर गवाह ने कहा कि उस दौरान किसी पार्टी की सरकार यहां नहीं थी। चुनाव के समय यहां कोई सीएम नहीं था। तब अधिवक्ता ने पूछा कि क्या उस समय राष्ट्रपति शासन था तो गवाह ने कहा उस समय झारखंड में राष्ट्रपति शासन था।
ढुल्लू महतो की ओर से दी गई 7 गवाहों की सूची में से अब तक 4 गवाही पूरी हो चुकी है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट ने अगली सुनवाई में बाघमारा के तत्कालीन रिटर्निंग आॅफिसर संजय भगत एवं तत्कालीन असिस्टेंट रिटर्निंग आॅफिसर विकास त्रिवेदी को 3 मार्च को गवाही देने के लिए उपस्थिति के संबंध में विशेष समन जारी किया है। कोर्ट ने इनके दोनों गवाहों के आने-जाने सहित अन्य खर्च के लिए ढुल्लू महतो को 10 हजार रुपए जमा कराने को कहा है।
इसके अलावा कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया है कि जिस जिला में वर्तमान में ये दोनों अधिकारी पोस्टेड है वहां के डीसी को इनकी गवाही सुनिश्चित के संबंध में फैक्स भेजा जाए। अगली गवाही 3 मार्च को होगी।