उच्चतम न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णय: पारा शिक्षकों को सहायक आचार्य पद पर राहत
उच्चतम न्यायालय ने पारा शिक्षकों के लिए सहायक आचार्य की नियुक्ति से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। इस फैसले से पारा शिक्षकों को प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति में बड़ी सहायता मिलेगी।
झारखंड सरकार को निर्देश
अदालत की पीठ, जिसमें जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस एसवीएन भट्टी शामिल थे, ने गुरुवार को झारखंड सरकार को आदेश दिया है कि वह सहायक शिक्षक और सहायक आचार्य के पदों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षित रिक्तियों के संबंध में विशेष रूप से पारा शिक्षकों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए अधिसूचना जारी करे।
याचिका पर सुनवाई
यह आदेश सुनील कुमार यादव और अन्य पारा शिक्षकों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि हालांकि पारा शिक्षक सीधे नियमितीकरण के लिए पात्र नहीं हैं, लेकिन उन्हें मौजूदा भर्ती नियमों के तहत भागीदारी और विचार का पूरा अधिकार प्राप्त है।
