झारखंड सरकार का नया आदेश: विशेषज्ञ चिकित्सकों के समायोजन की प्रक्रिया शुरू
झारखंड सरकार के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने राज्य के चिकित्सकों के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। विभाग ने गैर-शैक्षणिक विशेषज्ञ चिकित्सक संवर्ग में समायोजन के इच्छुक चिकित्सकों से विकल्प मांगा है। इस संदर्भ में अपर सचिव किरण सोरेन ने सभी संबंधित स्वास्थ्य संस्थानों और मेडिकल कॉलेजों को पत्र भेजकर आवश्यक जानकारी साझा की है।
विशेषज्ञ चिकित्सकों के समायोजन के नियम
पत्र के अनुसार, झारखंड राज्य के गैर-शैक्षणिक विशेषज्ञ चिकित्सक (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त) (संशोधन) नियमावली, 2021 के तहत विशेष योग्यता प्राप्त चिकित्सकों को उनकी योग्यता और उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर समायोजित किया जा सकेगा। इसके लिए एमबीबीएस के बाद विशेषज्ञता प्राप्त चिकित्सकों को चार अतिरिक्त वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही स्नातकोत्तर डिप्लोमाधारी चिकित्सकों को तीन अतिरिक्त वेतनवृद्धि का प्रावधान किया गया है।
यह निर्णय चिकित्सकों को उनके अनुभव और विशेषज्ञता के अनुसार उचित स्थान प्रदान करने के लिए लिया गया है, जिससे राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हो सके।
