झारखंड में मतदाता सूची प्रक्रिया के दिशा-निर्देश

रांची: झारखंड में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार, प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन से पहले, प्रत्येक बीएलए (बूथ लेवल एजेंट) को प्रतिदिन अधिकतम 50 आवेदन प्रपत्र जमा करने की अनुमति थी। वर्तमान में, जब प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन हो चुका है, तो अधिकृत बीएलए अब प्रतिदिन अधिकतम 10 आवेदन प्रपत्र संबंधित बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) को सौंप सकते हैं।

आवेदन प्रपत्रों की जमा करने की प्रक्रिया

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि बीएलए को आवेदन प्रपत्र सामूहिक रूप से जमा करते समय एक लिखित घोषणा या अंडरटेकिंग प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इस घोषणा में बीएलए को यह प्रमाणित करना होगा कि उन्होंने संलग्न आवेदन प्रपत्रों में दिए गए विवरणों का व्यक्तिगत सत्यापन किया है और वे जानकारी की शुद्धता से संतुष्ट हैं।

घोषणा में आवश्यक जानकारी

घोषणा/अंडरटेकिंग में बीएलए का पूरा नाम, राजनीतिक दल का नाम, दिनांक और पूर्ण हस्ताक्षर अंकित किए जाने की आवश्यकता है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि मतदाता सूची में शामिल सभी जानकारियाँ सही और वास्तविक हैं, जिससे चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता बनी रहे।