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महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग (झारखंड सरकार)राज्य सरकार (झारखंड)लाभ: ₹1,000 प्रतिमाह (हर महीने की 5 तारीख तक DBT भुगतान)

झारखंड मुख्यमंत्री राज्य सर्वजन पेंशन योजना (2026)

अंग्रेजी नाम: Jharkhand Sarvajan Pension Yojana

झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने एपीएल-बीपीएल (APL/BPL) और राशन कार्ड की बाध्यता समाप्त कर 'सर्वजन पेंशन योजना (Universal Pension Scheme)' लागू की है। इसके तहत राज्य की 50 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं, 50 वर्ष से अधिक आयु के अनुसूचित जनजाति (ST) व अनुसूचित जाति (SC) पुरुषों, 60 वर्ष से अधिक के सभी बुजुर्गों, 18+ वर्ष की निराश्रित/विधवा महिलाओं और दिव्यांगजनों को हर महीने ₹1,000 की पेंशन सीधे बैंक खाते में दी जाती है।

झारखंड मुख्यमंत्री राज्य सर्वजन पेंशन योजना — संक्षिप्त विवरण (Quick Facts 2026)

✓ सत्यापित विवरण
योजना का नामझारखंड मुख्यमंत्री राज्य सर्वजन पेंशन योजना (Jharkhand Sarvajan Pension Yojana)
नोडल विभाग / मंत्रालयमहिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग (झारखंड सरकार)
मिलने वाली लाभ राशि / सुविधा₹1,000 प्रतिमाह (हर महीने की 5 तारीख तक DBT भुगतान)
पात्र लाभार्थी वर्ग50+ वर्ष की सभी महिलाएं व ST/SC पुरुष, 60+ सामान्य बुजुर्ग, विधवा एवं दिव्यांग
आवेदन का माध्यमप्रखंड/अंचल कार्यालय, पंचायत शिविर एवं झारसेवा पोर्टल
टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर1800-890-0215 / 181
आधिकारिक वेबसाइटhttps://jharsewa.jharkhand.gov.in/

पात्रता की शर्तें (Eligibility Criteria)

  • मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन: सभी वर्ग की महिलाओं तथा ST/SC पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 50 वर्ष; अन्य पुरुषों के लिए 60 वर्ष।
  • निराश्रित महिला सम्मान पेंशन: 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवा, परित्यक्ता या45 वर्ष से अधिक की अविवाहित एकल महिला।
  • स्वामी विवेकानंद नि:शक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना: 5 वर्ष से अधिक आयु के कम से कम 40% दिव्यांग नागरिक।
  • आवेदक स्वयं या उसका जीवनसाथी आयकर दाता (Income Tax Payer) अथवा सरकारी/पीएसयू कर्मचारी या पेंशनभोगी न हो।

आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents)

  • आधार कार्ड एवं वोटर आईडी कार्ड (आयु प्रमाण हेतु)
  • बैंक खाता पासबुक (आधार व DBT से लिंक)
  • जाति प्रमाण पत्र (50-59 आयु वर्ग के ST/SC पुरुष आवेदकों के लिए)
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवा पेंशन हेतु) या दिव्यांगता प्रमाण पत्र (UDID)
  • स्व-घोषणा पत्र एवं पासपोर्ट साइज फोटो

झारखंड मुख्यमंत्री राज्य सर्वजन पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Process)

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    अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) कार्यालय, शहरी क्षेत्रों में अंचल अधिकारी (CO) कार्यालय या पंचायत शिविर से सर्वजन पेंशन का निःशुल्क आवेदन प्रपत्र प्राप्त करें।

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    फॉर्म में अपनी पेंशन श्रेणी चुनें और आधार, वोटर आईडी व बैंक खाता संख्या भरें।

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    आवश्यक प्रमाण पत्रों की छायाप्रति संलग्न कर प्रखंड/अंचल कार्यालय या प्रज्ञा केंद्र (CSC) में जमा करें।

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    BDO/CO द्वारा सत्यापन के मात्र 15 से 30 दिनों के भीतर पेंशन स्वीकृति पत्र जारी हो जाता है और अगले माह से ₹1,000 पेंशन शुरू हो जाती है।

आधिकारिक पोर्टल एवं ऑनलाइन आवेदन लिंक

झारखंड मुख्यमंत्री राज्य सर्वजन पेंशन योजना का फॉर्म भरने, लाभार्थी सूची (Beneficiary List) देखने या अपने आवेदन का स्टेटस चेक करने के लिए नीचे दिए गए आधिकारिक सरकारी पोर्टल पर जाएँ:

आधिकारिक वेबसाइट खोलें (jharsewa.jharkhand.gov.in)

झारखंड मुख्यमंत्री राज्य सर्वजन पेंशन योजना से जुड़ी ताज़ा ख़बरें और किस्त अपडेट

झारखंड मुख्यमंत्री राज्य सर्वजन पेंशन योजना — अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

बिल्कुल नहीं! सर्वजन पेंशन योजना में BPL या राशन कार्ड की शर्त हटा दी गई है। केवल आयकर दाता और सरकारी नौकरी/पेंशन वाले परिवारों को छोड़कर सभी पात्र नागरिकों को यह पेंशन मिलती है।

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