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महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

झारखंड सर्वजन पेंशन योजना (Universal Pension) (2025-26)

झारखंड देश का पहला राज्य बना है जिसने 'सर्वजन पेंशन योजना (Universal Pension Scheme)' लागू की है। इस योजना के तहत BPL या APL कार्ड की बाध्यता खत्म कर दी गई है। राज्य के सभी 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध, 18 वर्ष से अधिक आयु की निराश्रित/विधवा महिलाएं और 5 वर्ष से अधिक उम्र के दिव्यांग या HIV पीड़ित नागरिकों को 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है।

पात्रता (Eligibility)

  • •वृद्धावस्था पेंशन: पुरुष/महिला की उम्र 60 वर्ष से अधिक हो (ST/SC/महिलाओं के लिए उम्र सीमा 50 वर्ष कर दी गई है)।
  • •विधवा पेंशन: 18 वर्ष से अधिक उम्र की विधवा महिलाएं।
  • •दिव्यांग पेंशन: 5 वर्ष से अधिक उम्र, कम से कम 40% दिव्यांगता।
  • •आवेदक खुद करदाता (Tax Payer) न हो।

ज़रूरी दस्तावेज़ (Documents)

  • •आधार कार्ड
  • •आयु प्रमाण पत्र (वोटर आईडी/आधार)
  • •बैंक खाता पासबुक
  • •मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवा पेंशन के लिए)
  • •दिव्यांगता प्रमाण पत्र (दिव्यांग पेंशन के लिए)

यहाँ से आवेदन करें

आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ

झारखंड सर्वजन पेंशन योजना (Universal Pension) — अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

यह एक यूनिवर्सल पेंशन स्कीम है जिसके तहत झारखंड के सभी योग्य वृद्ध, विधवा और दिव्यांग नागरिकों को 1,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है, चाहे उनके पास BPL कार्ड हो या न हो।