मुख्य सामग्री पर जाएँ
आवास और शहरी मामले / ग्रामीण विकास मंत्रालय

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) (2025-26)

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का লক্ষ্য 'सभी के लिए आवास' (Housing for All) प्रदान करना है। इसके दो घटक हैं: PMAY-U (शहरी) और PMAY-G (ग्रामीण)। इस योजना के तहत सरकार बेघर लोगों या कच्चे मकान में रहने वाले परिवारों को पक्का मकान बनाने या खरीदने के लिए सीधे तौर पर आर्थिक सहायता या होम लोन पर ब्याज सब्सिडी (CLSS) प्रदान करती है।

पात्रता (Eligibility)

  • •आवेदक का भारत में कहीं भी अपने नाम या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
  • •EWS (0-3 लाख), LIG (3-6 लाख) या MIG श्रेणी की आय सीमा के भीतर होना चाहिए।
  • •परिवार की किसी व्यस्क महिला का संपत्ति में सह-हकदार होना प्रोत्साहित किया जाता है।

ज़रूरी दस्तावेज़ (Documents)

  • •आधार कार्ड और पैन कार्ड
  • •आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
  • •जमीन के कागजात
  • •बैंक खाता पासबुक
  • •स्व-घोषणा पत्र (Affidavit) कि भारत में कोई पक्का मकान नहीं है

यहाँ से आवेदन करें

आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) — अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

ग्रामीण लिस्ट के लिए rhreporting.nic.in और शहरी लिस्ट के लिए pmaymis.gov.in पर जाकर 'Search Beneficiary' विकल्प में अपना आधार नंबर दर्ज करके लिस्ट देखी जा सकती है।