मुख्यमंत्री श्रमिक योजना (Urban Employment) (2025-26)
मनरेगा (MGNREGA) की तर्ज पर यह देश की पहली योजना है जो 'शहरी क्षेत्र' के अकुशल श्रमिकों (Urban Unskilled Workers) को 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देती है। यदि आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर काम नहीं मिलता है, तो सरकार श्रमिक को बेरोज़गारी भत्ता (Unemployment Allowance) प्रदान करती है।
पात्रता (Eligibility)
- •आवेदक झारखंड के नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत क्षेत्र का निवासी हो।
- •आयु 18 वर्ष से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- •आवेदक के पास मनरेगा कार्ड (ग्रामीण रोजगार कार्ड) न हो।
ज़रूरी दस्तावेज़ (Documents)
- •आधार कार्ड
- •शहरी क्षेत्र का निवास प्रमाण पत्र/वार्ड पार्षद का प्रमाण
- •बैंक पासबुक
- •पासपोर्ट साइज फोटो
यहाँ से आवेदन करें
आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँमुख्यमंत्री श्रमिक योजना (Urban Employment) — अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
इस योजना के तहत काम करने वाले श्रमिकों को श्रम विभाग द्वारा निर्धारित शहरी न्यूनतम मजदूरी के अनुसार भगतान किया जाता है जो सीधे बैंक खाते में आता है।