मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (2025-26)
आर्थिक रूप से कमज़ोर (BPL) परिवारों की बेटियों के विवाह में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए 'झारखंड मुख्यमंत्री कन्यादान योजना' चलाई जा रही है। इस योजना के तहत राज्य सरकार बेटी के विवाह के अवसर पर 30,000 रुपये की नकद सहायता सीधे बैंक खाते में प्रदान करती है ताकि विवाह में आने वाले खर्चों का बोझ कम हो सके।
पात्रता (Eligibility)
- •आवेदक परिवार झारखंड का स्थायी निवासी हो और BPL श्रेणी में आता हो।
- •लड़की की उम्र शादी के समय कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- •लड़के की उम्र शादी के समय कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
- •विवाह का निबंधन (Marriage Registration) कराना अनिवार्य है।
ज़रूरी दस्तावेज़ (Documents)
- •दूल्हा और दुल्हन का आधार कार्ड और आयु प्रमाण
- •BPL रेशन कार्ड (लाल या पीला कार्ड)
- •विवाह प्रमाण पत्र या शादी का कार्ड/मुखिया का प्रमाण पत्र
- •आय प्रमाण पत्र
- •दुल्हन की बैंक पासबुक
यहाँ से आवेदन करें
आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँमुख्यमंत्री कन्यादान योजना — अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
झारखंड सरकार गरीब परिवार की बेटियों के विवाह के लिए 30,000 रुपये की एकमुश्त अनुदान राशि सीधे दुल्हन के बैंक खाते में भेजती है।