खूंटी जिले में IAS अधिकारी को मिली राहत

खूंटी जिले के पूर्व अनुमंडल पदाधिकारी (SDM) सैयद रियाज अहमद को झारखंड हाईकोर्ट से महत्वपूर्ण राहत प्रदान की गई है। उन्हें यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन हाल ही में कोर्ट ने उनकी क्रैशिंग याचिका को स्वीकार करते हुए उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का आदेश दिया है।

आईआईटी छात्रा द्वारा लगाए गए आरोप

वर्ष 2022 में एक IIT छात्रा ने सैयद रियाज अहमद पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए थे। इस संबंध में खूंटी के महिला थाने में कांड संख्या 14/22 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शिकायत के अनुसार, 1 जुलाई 2022 को सैयद रियाज अहमद ने अपने आवास पर एक पार्टी आयोजित की थी, जहाँ उन्होंने छात्रा के साथ अभद्रता करते हुए यौन शोषण का प्रयास किया था।