झारखंड हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: पत्नी के गहनों पर अधिकार बरकरार
झारखंड हाईकोर्ट ने पति-पत्नी के विवाद से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामले में निर्णय सुनाते हुए बैंक लॉकर में रखे गहनों पर पत्नी के अधिकार को सुरक्षित रखा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि लॉकर में रखे गहने महिला के स्त्रीधन के अंतर्गत आते हैं और पति को बिना पत्नी की जानकारी या सहमति के लॉकर का संचालन करने की अनुमति नहीं है। यह फैसला न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की डिवीजन बेंच ने लिया।
मामले का पृष्ठभूमि
यह मामला बोकारो निवासी अनिल कुमार सिंह द्वारा दायर की गई प्रथम अपील से संबंधित है। कोर्ट ने बोकारो फैमिली कोर्ट के दिसंबर 2024 में दिए गए आदेश के खिलाफ पति की अपील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने यह निर्णय सुनाते समय पति को यह स्पष्ट किया कि पत्नी के गहनों पर उसका अधिकार है और इस पर किसी भी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए।






