रांची: एसिड अटैक पीड़ित को मिला नया मुआवजा
शुक्रवार को झारखंड की एक अदालत ने एसिड अटैक के शिकार राहुल कुमार की अपील पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को आदेश दिया है कि उसे पहले मिले 3 लाख रुपये के मुआवजे के अतिरिक्त 15 लाख रुपये का और मुआवजा दिया जाए। अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि राहुल कुमार के चिकित्सा खर्चों की उचित व्यवस्था की जाए। अदालत ने स्पष्ट किया कि एसिड अटैक पीड़ित होने का लिंग से कोई संबंध नहीं है और इस मामले में लिंगभेद करना अन्यायपूर्ण होगा।
राहुल की वकील ने उठाई आवाज
राहुल कुमार की वकील, स्नेहलिका भगत, ने अदालत में दलील पेश की कि झारखंड पीड़ित प्रतिकार योजना 2016 के अंतर्गत, झारखंड उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने उनके मुवक्किल को 3 लाख रुपये का मुआवजा देने के साथ-साथ उपचार के दौरान चिकित्सा खर्चों की जिम्मेदारी भी सरकार पर डाली थी। उन्होंने बताया कि अदालत ने पहले भी महिला एसिड अटैक पीड़ितों के मामलों में विशेष आदेश जारी किए हैं। हालांकि, पुरुष एसिड अटैक सर्वाइवरों के लिए जो न्यूनतम मुआवजा निर्धारित किया गया है, वह राहुल कुमार के लिए पर्याप्त नहीं है।
