रांची। पुलिस हिरासत से एक वारंटी को छुड़ाने के मामले में सजायाफ्ता भाजपा विधायक ढुल्लू महतो की क्रिमिनल रिवीजन में उनकी ओर से दायर जमानत याचिका की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में मंगलवार को हुई। मामले में प्रार्थी की ओर से बताया गया कि ढुल्लू महतो ने करीब दो तिहाई सजा काट ली है इसलिए उन्हें जमानत दी जाए। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से समय देने का आग्रह किया गया।
जिसपर कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 24 जनवरी निर्धारित की है।
आज न्यायमूर्ति संजय प्रसाद की कोर्ट में सुनवाई हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, अखौरी अविनाश, अजय शाह ने पैरवी की। पिछली सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि ढुल्लू महतो ने धनबाद की निचली अदालत में सरेंडर कर दिया है।
बता दें कि विधायक ढुल्लू महतो को सरकारी कार्य में बाधा डालने और पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी फाड़ने के मामले में दोषी करार देते हुए अक्टूबर 2019 को धनबाद की अनुमंडल दंडाधिकारी शिखा अग्रवाल की अदालत ने 18 महीने की सजा सुनाई थी।