MBA डिग्री विवाद मामले में निशिकांत दुबे को राहत, HC ने FIR रद्द करने का दिया आदेश

by Aaditya HridayAaditya Hriday
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Ranchi : बीजेपी के गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. MBA डिग्री को चुनौती देने के बाद सांसद निशिकांत के ख़िलाफ़ दर्ज प्राथमिकी को हाईकोर्ट ने निरस्त करने का आदेश दिया है. बुधवार को हाईकोर्ट में निशिकांत दुबे की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने उनके ख़िलाफ़ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने का आदेश दिया है, जिसमें उनकी MBA की डिग्री को फ़र्ज़ी बताते हुए एफआईआर दर्ज करवायी गयी थी.

मंगलवार को सूचक की बहस  पूरी कर ली गई थी

इससे पहले मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया और राज्य सरकार की तरफ़ से अदालत में बहस की गई. इसके साथ ही इस मामले के सूचक की बहस भी अदालत में पूरी कर ली गई थी. हाईकोर्ट में निशिकांत दुबे के अधिवक्ता के तौर पर वरीय अधिवक्ता आर एस मजूमदार और रोहन मजूमदार ने अदालत के समक्ष बचाव में बहस करते हुए कई दलीलें पेश की. वहीं ECI की ओर से आकाशदीप ने पक्ष रखा.

हाईकोर्ट के आदेश के बाद सांसद को राहत मिली हैं

हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय द्विवेदी की कोर्ट में निशिकांत दुबे की रिट पर सुनवाई हुई. बता दें कि गोंड्डा सांसद निशिकांत दुबे की डिग्री पर सवाल उठाते हुए उनके खिलाफ देवघर में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. जिसके बाद हाईकोर्ट ने निशिकांत दुबे के ख़िलाफ़ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा रखी थी. अब हाईकोर्ट के इस आदेश से सांसद को बड़ी राहत मिली है.

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