सरकार ने अश्लील सामग्री के कारण 5 OTT प्लेटफॉर्म्स पर लगाया स्थायी प्रतिबंध

by PragyaPragya
अश्लील कंटेंट दिखाने पर 'डिजिटल स्ट्राइक', सरकार ने 5 OTT प्लेटफॉर्म्स पर लगाया परमानेंट बैन | Government imposes permanent ban on 5 OTT platforms for showing obscene content

OTT प्लेटफॉर्म्स पर उठी सख्त ब्रेक, सरकार ने लिया बड़ा कदम

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ रही अश्लीलता और आपत्तिजनक सामग्री को खत्म करने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्रवाई की है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पांच प्रमुख प्लेटफॉर्म्स को पूरी तरह से बंद करने का आदेश जारी किया है। सरकार का स्पष्ट तर्क है कि ये प्लेटफॉर्म न केवल अश्लील सामग्री का प्रचार कर रहे थे, बल्कि देश के सूचना प्रौद्योगिकी कानूनों का भी उल्लंघन कर रहे थे। इस कदम को ऑनलाइन कंटेंट की निगरानी और नैतिक मानकों के पालन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है।

शिकायतें बढ़ीं, सरकार ने लिया फैसला

मंगलवार को हुई इस कार्रवाई में मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि लंबे समय से इन प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ शिकायतें मिल रही थीं। इन शिकायतों में कहा गया था कि ये प्लेटफॉर्म सार्वजनिक शालीनता की सीमाओं को लांघ चुके हैं और अश्लील सामग्री का प्रसारण कर रहे हैं। मंत्रालय ने तय प्रक्रिया का पालन करते हुए इन प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया। अधिकारियों का मानना है कि डिजिटल मंचों की स्वतंत्रता का यह मतलब नहीं है कि उन पर अनैतिक या गैर-कानूनी सामग्री का प्रदर्शन किया जाए।

सख्त कार्रवाई का सामना करने वाले प्लेटफॉर्म्स

जिन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को बंद किया गया है, उनमें **MoodXVIP**, **Koyal Playpro**, **Digi Movieplex**, **Feel**, और **Jugnu** शामिल हैं। सरकार ने सभी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISP) को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि इन प्लेटफॉर्म्स की पहुंच और संचालन को तुरंत रोक दिया जाए। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी वैसी ही सामाजिक और कानूनी जिम्मेदारी होती है, जैसे कि प्रिंट या टेलीविजन मीडिया पर होती है।

कानूनी आधार और आगे की कार्रवाई

यह कार्रवाई सूचना प्रौद्योगिकी (IT) नियम 2021 और देश के अश्लीलता से जुड़े कानूनों के तहत की गई है। सरकार ने आईटी एक्ट 2000 की धारा 69A के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है। यह धारा सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिक मानकों के उल्लंघन के आधार पर किसी भी ऑनलाइन कंटेंट या वेबसाइट को बंद करने का अधिकार देती है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि कोई अन्य प्लेटफॉर्म भी नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ भी यही कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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