रामगढ़। उप विकास आयुक्त नागेंद्र कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान जिला कल्याण पदाधिकारी रामेश्वर चौधरी के द्वारा उप विकास आयुक्त सहित अन्य अधिकारियों को जानकारी दी गई कि वर्तमान में वैधानिक सहायता के तहत कुल 11 मामले एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कल्याण विभाग के समक्ष 01 मामला सामने आये हैं। उप विकास आयुक्त ने अन्य अधिकारियों के साथ वैधानिक सहायता के लिए 11 मामलों एवं अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत एक मामले के तहत अब तक किए गए कार्यो के संबंध में विचार विमर्श करने के उपरांत महत्वपूर्ण निर्देश दिए। कहा कि यह अधिनियम अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध किए गए अपराधों के निवारण के लिए है। अधिनियम ऐसे अपराधों के संबंध में मुकदमा चलाने तथा ऐसे अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए राहत एवं पुनर्वास का प्रावधान करता है। यह पीड़ितों को विशेष सुरक्षा और अधिकार देता है। यह अदालतों को स्थापित करता है, जिससे मामले तेजी से निपट सकें।
डीडीसी ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मामलों की समीक्षा
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