हाईकोर्ट ने सिमडेगा विधायक को दिया झटका
झारखंड हाईकोर्ट ने सिमडेगा से विधायक भूषण बाड़ा और चार अन्य के खिलाफ एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने रांची के एमपी-एमएलए विशेष न्यायालय में चल रही शिकायत की कार्यवाही को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि याचिका में कोई वैधता नहीं है। विधायक भूषण बाड़ा, जशीनता मिंज, समीर मिंज, एमा बाड़ा और जोशीमा खाखा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही कार्यवाही को समाप्त करने का अनुरोध किया था।
महिला से दुर्व्यवहार और धमकी का मामला
इस विवाद का संबंध एक महिला के साथ दुर्व्यवहार और जान से मारने की धमकी देने से है। शिकायतकर्ता रश्मि संचिता एक्का ने वर्ष 2018 में विधायक भूषण बाड़ा समेत चार अन्य के खिलाफ सिमडेगा कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में भूषण बाड़ा पर दुर्व्यवहार और धमकी देने का आरोप लगाया गया। बाद में, जब भूषण बाड़ा विधायक बने, तो यह मामला रांची स्थित एमपी-एमएलए विशेष अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां मामले की सुनवाई अभी भी जारी है।
