सरायकेला में बार और रेस्टोरेंट के लिए नए नियम लागू

सरायकेला में हाल ही में हुई एक घटना के बाद, जिला प्रशासन ने बार और रेस्टोरेंट में नाबालिगों की एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। हिमांशु हत्याकांड के मद्देनजर, प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने और भविष्य में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए आदित्यपुर और गम्हरिया क्षेत्र के बार और रेस्टोरेंट की निगरानी बढ़ा दी है। इसी संदर्भ में, बार संचालकों के लिए नए और कड़े निर्देश जारी किए गए हैं।

उत्पाद विभाग का औचक निरीक्षण

शनिवार को अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) के निर्देश पर, उत्पाद अधीक्षक क्षितिज विजय मिंज के नेतृत्व में उत्पाद विभाग की टीम ने आदित्यपुर और गम्हरिया के कई बार और रेस्टोरेंट का औचक निरीक्षण किया। इस जांच के दौरान, टीम ने प्रतिष्ठानों के लाइसेंस, सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा व्यवस्था, आवश्यक दस्तावेज और अन्य सुविधाओं की गहन जांच की।

21 वर्ष से कम उम्र के प्रवेश पर प्रतिबंध

निरीक्षण के दौरान, बार संचालकों को सख्त निर्देश दिए गए कि 21 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को बार में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उन्हें किसी भी परिस्थिति में शराब परोसने से भी रोका गया है। यदि इस नियम का उल्लंघन होता है, तो संबंधित संचालक के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने बार में डीजे, लाइव म्यूजिक या किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य किया है। बिना अनुमति के ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने पर कार्रवाई की जाएगी।

सीसीटीवी और सुरक्षा व्यवस्था में सुधार

सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, सभी बार और रेस्टोरेंट में उच्च गुणवत्ता वाले आईपी (IP) आधारित सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया गया है। इन कैमरों को हमेशा चालू रखना होगा और उनकी फुटेज को निर्धारित समय तक सुरक्षित रखना आवश्यक है। इसके साथ ही, बार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की पहचान की जांच और आवश्यक सुरक्षा सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है। प्रशासन ने बार संचालकों को कोटपा सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम के प्रावधानों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। अधिकारियों का कहना है कि इन नियमों का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को मजबूत करना और किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को समाप्त करना है।