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📌 गांडीव लाइव डेस्क:
झारखंड में महिला और उसके पुत्र की हत्या के मामले में त्वरित राहत प्रदान
झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुमारडुंगी प्रखंड में **डायन बिसाही** के आरोप में एक महिला और उसके पुत्र की नृशंस हत्या के मामले में पीड़ित परिवार को तत्काल राहत प्रदान की गई है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) के आदेश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने पीड़ित परिवार को 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी है।
न्यायाधीश का स्वतः संज्ञान
इस अमानवीय घटना पर झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष, सुजीत नारायण प्रसाद, ने स्वतः संज्ञान लेते हुए शोक संतप्त परिजनों को तुरंत राहत देने के निर्देश दिए। इसके चलते, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद शाकिर ने सचिव रवि चौधरी को शीघ्र कार्रवाई के लिए निर्देशित किया।
टीमों की तैनाती
सचिव रवि चौधरी ने बताया कि जैसे ही सूचना प्राप्त हुई, अधिकार मित्रों की दो टीमें गठित की गईं। एक टीम पीड़ित परिवार के घर पहुंची, जबकि दूसरी टीम सदर अस्पताल में सहयोग के लिए तैनात रही। विधिक सहायता प्रदान करने के लिए पैनल अधिवक्ता प्रमोद प्रसाद को नियुक्त किया गया। इसके अतिरिक्त, प्रखंड स्तर पर **अधिकार मित्र** संतोष कुमार गौड़ को परिवार के निरंतर समर्थन और मार्गदर्शन का कार्य सौंपा गया है।
सहायता और उपाय
प्रशासन ने पीड़ित परिवार को खाद्य सामग्री भी उपलब्ध कराई है और पीड़ित मुआवजा योजना के तहत अंतरिम राहत के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही, परिवार को राज्य एवं केंद्र सरकार की विभिन्न **कल्याणकारी योजनाओं** से जोड़ने की पहल भी की जा रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने स्पष्ट किया है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जागरूकता अभियान निरंतर चलाए जाएंगे।
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