झारखंड हाईकोर्ट का आदेश: जेपीएससी घोटाले के आरोपियों को मिली प्रोन्नति

झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार, जेपीएससी घोटाले से जुड़े 31 आरोपियों को संयुक्त सचिव के पद पर प्रोन्नति प्रदान की गई है। इन अधिकारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी प्रोन्नति दिसंबर 2023 से लंबित थी।

सीबीआई द्वारा आरोप पत्र का मामला

सीबीआई ने इन अधिकारियों के खिलाफ 30 अप्रैल 2024 को आरोप पत्र दाखिल किया था। आरोपियों का तर्क था कि यदि उन्हें दिसंबर 2023 में ही प्रोन्नति मिल जाती, तो सीबीआई के आरोप पत्र के कारण उनकी प्रोन्नति प्रभावित नहीं होती।

हाईकोर्ट का निर्णय

न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने इस तर्क को ध्यान में रखते हुए सरकार को 27 अप्रैल 2026 तक छह सप्ताह के भीतर प्रोन्नति देने का आदेश दिया। इसके पश्चात, 30 अप्रैल को हुई डीपीसी की बैठक में इन अधिकारियों को प्रोन्नति देने पर सहमति बनी, जिसके बाद प्रोन्नति संबंधी अधिसूचना जारी की गई।

भर्ती का इतिहास

यह सभी अधिकारी जेपीएससी की अनुशंसा पर वर्ष 2006 में नियुक्त किए गए थे। उनकी प्रोन्नति में हुई देरी और सीबीआई के आरोप पत्र के चलते यह मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा, जिसका परिणाम अब सकारात्मक निकला है।