जामताड़ा में साइबर ठगी के आरोपी को मिली सजा

जामताड़ा जिले की अदालत ने फर्जी बैंक अधिकारी बनकर साइबर ठगी करने वाले दो व्यक्तियों को दोषी करार देते हुए उन्हें 3-3 साल की कारावास की सजा सुनाई है। जिला जज प्रथम अजय कुमार श्रीवास्तव के द्वारा मामले की अंतिम सुनवाई के बाद यह निर्णय लिया गया। दोनों आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 419 और 420 के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम की धारा 66सी और 66डी के तहत सजा दी गई है। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कर्माटांड़ थाना क्षेत्र के पार टोल निवासी माथुर मंडल और मोहम्मद सलीम मियां को दोषी ठहराया।

पुलिस ने बरामद किए मोबाइल और फर्जी सिम कार्ड

आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को उनके पास से विभिन्न कंपनियों के मोबाइल फोन और फर्जी सिम कार्ड मिले। इस मामले में तत्कालीन थाना प्रभारी गदुर उड़ाव ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोपियों के खिलाफ चोरी के मोबाइल और फर्जी सिम कार्ड के उपयोग का मामला भी उजागर हुआ। पुलिस जांच में यह सामने आया कि आरोपी फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों को फोन करते थे और उनसे एटीएम के 16 अंकों का नंबर मांगकर ठगी किया करते थे। इस मामले में सरकार की ओर से कुल 10 गवाहों का परीक्षण कराया गया, जिसके आधार पर अदालत ने यह कठोर निर्णय सुनाया।