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एक नज़र में पूरी खबर
- अदालत ने गलाये तिरिया को अपनी पत्नी सुनिका तिरिया की हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
- मामला 10 दिसंबर 2023 को घटित हुआ था और आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
- पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य एकत्रित कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया, जिसके बाद अभियुक्त को दोषी पाया गया।
चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिले के मंझगांव थाना में एक प्रमुख हत्या मामले में अदालत ने महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। सोमवार को चाईबासा की प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त गलाये तिरिया उर्फ डुगरू तिरिया को दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही, आरोपी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
2023 में हुआ था हत्या का मामला
यह मामला 10 दिसंबर 2023 को घटित हुआ था। इसमें हल्दिया (मुंडासाई) निवासी गलाये तिरिया पर अपनी पत्नी सुनिका तिरिया की गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया गया था। घटना के बाद, मंझगांव थाना में आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
पत्नी की हत्या के आरोप में आरोपी को जेल भेजा गया
मामले की जांच के दौरान चाईबासा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य एकत्रित कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। इस आधार पर, सत्रवाद संख्या-152/2024 के तहत सुनवाई हुई। लंबी सुनवाई और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस निर्णय को क्षेत्र में न्याय की जीत के रूप में देखा जा रहा है।
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