Home » बच्चा गोद लेने के लिए अविवाहित गर्भवती की कर दी गयी गैर इरादतन हत्या

बच्चा गोद लेने के लिए अविवाहित गर्भवती की कर दी गयी गैर इरादतन हत्या

by Aaditya Hriday


कोख की सौदेबाजी में शामिल तीन महिलाओं को गिरफ्तार कर पुलिस ने भेजा जेल

चाईबासा। अविवाहित गर्भवती युवती के गैर संस्थागत प्रसव और कोख की सौदेबाजी के मामले में जिला प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है। पुलिस ने मामले में तीन आरोपी महिलाओं पर गैर इरादतन हत्या सहित कई मामले दर्ज कर सभी तीनों महिलाओं को जेल भेज दिया। यह घटना के बाद जब खबर सुर्खियों में आया तो पश्चिमी सिंहभूम के डीसी अनन्य मित्तल मामले को गंभीरता से लेते हुए पूरे मामले की जांच करने का आदेश दिया। चक्रधरपुर की एसडीओ रीना हांसदा के नेतृत्व में चार सदस्य टीम 24 घंटे में मामले की जांच कर जांच रिपोर्ट सौंपा था। उसके बाद आज तीन आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज कर चाईबासा कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। जिन पर पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की है। उनमें सहिया साधना साहू, चांदू चम्पिया और बच्चे को अवैध रूप से गोद लेने के लिए खरीद फरोख्त करने वाली गुड्डी गुप्ता शामिल हैं। तीनों पर मनोहरपुर थाना में कांड संख्या 40/2023 आपीएसी की धारा- 304/370(4)/120 (बी) और 81 किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 दर्ज किया गया है। ज्ञात हो कि मनोहरपुर थाना क्षेत्र अन्तर्गत तुरी टोला (भट्टी मोहल्ला) में एक युवती की अवैध रूप से घर में ही प्रसव कराने के बाद मृत्यु हो गयी थी। इस घटना के बाद बच्चे का अवैध खरीद बिक्री का मामला प्रकाश में आया था। मामले की गंभीरता की देखते हुए डीसी ने चक्रधरपुर एसडीओ के नेतृत्व में चार सदस्य टीम का गठन किया था। जांच के बाद इसका खुलासा हुआ की सहिया साधना साहू, सहिया चान्दू चाम्पिया और बच्चे को खरीदने वाली चाण्डिल निवासी गुड्डी गुप्ता ने जानबुझ कर पूर्व नियोजित तरीके से युवती मुन्नी चाम्पिया की जान को खतरे में डाल कर गैर संस्थागत प्रसव कराया। जिससे युवती की मृत्यु हो गयी। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मनोहरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के आवेदन के आधार पर मनोहरपुर थाना में तीनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और तीनों को गैर इरादतन हत्या, किशोर न्याय अधिनियम-2015 सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर तीनों को जेल भेज दिया है।

Advertisement
Advertisement
Advertisement 1
Advertisement Popup
Advertisement
Advertisement

You may also like

Leave a Comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More