हाईकोर्ट ने फटकार लगाते कहा- काम नहीं करना है तो इस्तीफा दे दें RIMS निदेशक

by Aaditya HridayAaditya Hriday

रांची | रिम्स की बदहाली और रिम्स से जुड़े अन्य मामलों पर मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और जस्टिस सुजित नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने विभिन्न मामलों की सुनवाई एक साथ की. सुनवाई के दौरान राज्य के स्वास्थ सचिव सशरीर उपस्थित हुए. सुनवाई के दौरान अदालत ने फटकार लगाते हुए स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार सिंह से पूछा कि किस प्रावधान के तहत लिया आउटसोर्सिंग का सहारा. वहीं अदालत ने रिम्स के निदेशक को भी जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि काम नहीं करना तो इस्तीफा दे दें, खाली करे सिंहासन, रिम्स नहीं चला पा रहे निदेशक, अदालत ने सुझाव दिया कि किसी IAS के हाथ में रिम्स की कमान दे दें.

बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य के स्वास्थ सचिव को सशरीर उपस्थित होने आदेश दिया था. सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा था कि अदालत के आदेश के बाद भी सीधी नियुक्ति के बजाय आउटसोर्सिंग कराना अदालत की अवहेलना है.

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