Table of Contents
राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में किया आत्मसमर्पण
नई दिल्ली। अभिनेता राजपाल यादव ने आज गुरुवार को तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में उन्हें दी गई समय सीमा बढ़ाने से मना कर दिया था, जिसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया गया था।
सरेंडर का समय
न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, राजपाल यादव ने आज शाम 4 बजे जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण किया। अब जेल प्रशासन विषय के अनुसार मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करेगा। यह ध्यान देने योग्य है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले ही सरेंडर के लिए दी गई समय सीमा को बढ़ाने से इनकार कर दिया था।
यादव की अपील
राजपाल यादव के वकील ने दलील दी थी कि अभिनेता ने 50 लाख रुपये का इंतजाम किया है और उन्हें भुगतान के लिए एक हफ्ता और चाहिए। हालांकि, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने उनकी इस मांग को खारिज करते हुए कहा कि उन्हें राहत देने का कोई आधार नहीं है।
मामले की पृष्ठभूमि
राजपाल यादव ने एक कंपनी, मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, से लगभग 5 करोड़ रुपये उधार लिए थे। कंपनी का आरोप है कि यादव ने लौटाने के लिए जो चेक दिए, वे सभी बाउंस हो गए। यह चेक फिल्म प्रोडक्शन के लिए जारी किए गए थे, लेकिन भुगतान ना होने के कारण कंपनी ने उनके खिलाफ चेक बाउंस का मामला दर्ज कराया। निचली अदालत ने उन्हें दोषी ठहराते हुए 6 महीने की जेल की सजा सुनाई थी।
कोर्ट का सख्त रुख
कंपनी ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत मामला दायर किया। बार-बार समझौते के बावजूद राजपाल यादव ने समय पर पैसे का भुगतान नहीं किया, जिसके कारण जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने सख्ती दिखाई। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि अब उन्हें और राहत नहीं दी जा सकती।
Have any thoughts?
Share your reaction or leave a quick response — we’d love to hear what you think!