रांची | निलंबित आइएएस पूजा सिंघल ने ईडी कोर्ट में बुधवार को सरेंडर किया है. सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत अवधि के समाप्त होने की तिथि को देखते हुए उन्होंने कोर्ट में सरेंडर किया है. बीते सोमवार को पूजा सिंघल सहित तीन के • खिलाफ ईडी कोर्ट में आरोप गठित किया गया था. आरोप गठन के दौरान पूजा सिंघल कोर्ट में सशरीर उपस्थित थी |
ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने पूजा सिंघल के खिलाफ लगे सभी आरोपों को पढ़कर सुनाया गया था, इन आरोपों को उन्होंने गलत बताया था. पूजा सिंघल के अलावा उनके पति के सीए सुमन कुमार एवं खूंटी के तत्कालीन सहायक अभियंता शशि प्रकाश के खिलाफ भी आरोप गठित हुआ था. 3 अप्रैल को ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने पूजा सिंघल के डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया था. बता दें कि पूजा सिंघल समेत उनके पति के सीए सुमन कुमार एवं खूंटी के तत्कालीन सहायक अभियंता शशि प्रकाश के खिलाफ पूर्व में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है. राम विनोद प्रसाद सिन्हा के खिलाफ कोर्ट पूर्व में आरोप गठित कर चुकी है. पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से दो माह की अंतरिम जमानत पर थी |
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